मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति पी डी औदिकेशवालु की पीठ दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. पीठ ने झील के मुद्दे से संबंधित अन्य रिट याचिकाओं को एक साथ संलग्न कर दिया.

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